Now every fourth Saturday holiday in district courts
जिला अदालतों में अब हर चौथे शनिवार अवकाश
0 न्यायिक सेवा संघ की मांग प्रशासनिक कमेटी स्वीकार की
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। प्रदेश की जिला अदालतों में अब द्वितीय शनिवार के साथ ही चौथे शनिवार को भी अवकाश रहेगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने हाईकोर्ट से मांग की थी। हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने इसे मान लिया है । शीघ्र ही इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यह निर्णय जनवरी 2020 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। अभी तक दूसरे शनिवार को अवकाश रहता है। अब हर महीने दो शनिवारों को अदालतें बंद रहेंगी। हाईकोर्ट रूल्स के तहत जिला अदालतों का कार्य दिवस 265 दिन का है। अब चौथे शनिवार को अवकाश घोषित होने के बाद कार्य दिवस बरकरार रखने के लिए कुछ छुट्टियों में कटौती करनी होगी। दिसम्बर माह में वार्षिक कैलेंडर जारी होते समय ही इसे लागू किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश शुक्ल ने भी मुख्य न्यायाधीश से हाईकोर्ट में पांच दिन का कार्य दिवस लागू करने की मांग की है। अभी शनिवार को अदालतें बंद रहती हैं, किंतु कार्यालय खुला रहता है। संघ का मानना है कि देर रात काम करने के कारण घरेलू कार्य के लिए सप्ताह में 5 दिन का कार्यदिवस लागू किया जाए।