अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में आरोपी आनंद गिरि, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तथा उनके बेटे संदीप तिवारी की ओर से दी गई उन्मोचन अर्जी सोमवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के मामले में आरोपी आनंद गिरि, बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तथा उनके बेटे संदीप तिवारी की ओर से दी गई उन्मोचन अर्जी सोमवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। उन्मोचन अर्जी पहले आद्या प्रसाद तिवारी की ओर से दाखिल की गई थी। बाद में आनंद गिरि और संदीप की ओर से भी दाखिल की गई थी।
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जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। सीबीआई की ओर से कहा गया कि तीनो के खिलाफ सुबूत हैं। इसलिए उन्मोचन अर्जी को खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि, आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे निर्दोष हैं।
कोर्ट ने कहा, लंच के बाद आरोप तय होने पर सुनवाई होगी। दिन में 1.30 बजे के बाद अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण आरोप तय होने की कार्रवाई अदालत की ओर से नही पूरी की जा सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है।