MLA Vijay Mishra surrender with wife, granted bail
विधायक विजय मिश्रा ने पत्नी के साथ किया सरेंडर, जमानत मंजूर
प्रयागराज। बिना अनुमति के प्रचार कर कानून का उल्लंघन करने के मुकदमे में ज्ञानपुर भदोही के विधायक विजय मिश्रा और खनिज अधिनियम के लंबित मुकदमे में उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और जमानतें दाखिल करने पर विधायक दंपति को रिहा कर दिया। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।
घटना 24 फरवरी 2017 की भदोही के गोपीगंज थाने की है। एसओ मनोज कुमार पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि विधान सभा चुनाव में निषाद पार्टी के प्रत्याशी विजय मिश्रा और गुडडू चौधरी बिना अनुमति के पार्टी की टोपी लगा कर चुनाव प्रचार कर रहे थे। विधायक रामलली के खिलाफ गोपीगंज थाने में खनिज सर्वेक्षक पीके श्रीवास्तव ने नौ मार्च 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विधायक पर पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन कर पोकलैंड मशीन से बालू खनन किए जाने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत की सुनवाई कर विधायक दंपति को जमानत पर रिहा कर दिया।