डॉ. एके बंसल हत्याकांड के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा एवं मो. शोएब पर गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में कीडगंज थाने में पंजीकृत मामले में आरोप तय किए गए।
डॉ. एके बंसल हत्याकांड के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा एवं मो. शोएब पर गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में कीडगंज थाने में पंजीकृत मामले में आरोप तय किए गए। अभियुक्तों ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की, जिस पर गैंगस्टर मामलों की विशेष अदालत ने अभियोजन साक्ष्य के लिए चार अप्रैल की तिथि नियत की। मामले की विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) आरपी सिंह राणा की अदालत में सुनवाई चल रही है।
विज्ञापन
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल सिंह चौहान एवं संजय सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखा। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि चार अप्रैल नियत की है। डॉ. एके बंसल की हत्या 12 जनवरी 2017 को रामबाग स्थित अस्पताल में उनके चैंबर में गोली मारकर कर दी गई थी।