Like food security, action on liquor shops is possible
शराब की दुकानों पर भी होगी खाद्य सुरक्षा के तहत जांच
जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की कवायद
आबकारी और खाद्य नियंत्रण एवं औषधि विभाग की टीम मार सकेगी छापा
प्रयागराज। जहरीली और मिलावटी शराब पर प्रभावी नियंत्रण की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए आबकारी के अलावा खाद्य नियंत्रण एवं औषधि प्रशासन को भी जिम्मेदार बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब शराब की दुकानों पर भी छापेमारी की जा सकेगी। छापेमारी तथा नमूना एकत्र करने का अधिकार दोनों विभागों के पास होगा।
अभी शराब के अवैध कारोबार पर निगरानी की व्यवस्था है लेकिन खाद्य सुरक्षा के मानक पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। आबकारी विभाग के पास लैब है लेकिन वहां भी जांच का दायरा सीमित है। इसके विपरीत जहरीली शराब से मौत की लगातार घटनाएं हुईं। इसके मद्देनजर शराब को भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में लाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है लेकिन इसके अंतर्गत कार्रवाई कौन करेगा इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब यह भी तय कर लिया गया है। सहायक आबकारी आयुक्त संदीप बिहारी मोडवेल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आबकारी के अलावा खाद्य नियंत्रण एवं औषधि प्रशासन विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने बताया कि दोनों विभाग नमूना लेकर जांच और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं।