इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को 13 मई से पांच जून तक अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन्हें 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा और छह जून को समर्पण करना होगा। कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया व पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
यह जमानत सूर्यभान करवरिया की बेटी की 19 मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति डा. केजे ठाकर तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने करवरिया बंधुओं की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी भुवनराज, अभिषेक यादव, पीके राय ने बहस की। तीनों भाइयों को सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने जवाहर यादव की हत्या के आरोप में सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील विचाराधीन है। कोर्ट ने जेलर को करवरिया बंधुओं की रिहाई करने का निर्देश दिया है।
पेरोल के बाद भी कपिल मुनि नहीं हुए रिहा।
एमएलसी सूरज भान करवरिया की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जवाहर हत्या कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे करवरिया बंधु को बृहस्पतिवार को 5 जून तक पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। शाम को सेंट्रल जेल नैनी में इस बाबत कागज आया तो, उन्हें पेरोल पर छोड़े जाने की तैयारियां शुरू हुई।
कागजी करवाई ने शुरू हुई तो पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के कागज पूर्ण नहीं मिले। कागज अपूर्ण होने के कारण उनको रिहा नहीं किया जा सका। जिसके बाद पूर्व विधायक उदय भान करवरिया ओर एमएलसी सूरज भान करवरिया को छोड़ा गया। पूर्व विधायक उदय भान करवरिया ने बताया कि कुछ कागज अपूर्ण थे जिसके कारण कपिल की रिहाई नही हो सकी है। काल ईद का अवकाश है शनिवार को कागज पूर्ण होने पर उनकी भी रिहाई हो जाएगी।
जेल से बाहर आते ही अपने अंदाज में दिखे उदयभान
पेरोल पर रिहा होने के बाद पूर्व विधायक ओर भाजपा नेता उदय भान करवरिया अपने पुराने अंदाज में दिखे। बाहर आते ही सूरज भान तुरंत गाड़ी पर बैठ गए लेकिन उदय भान पहले मीडिया से रूबरू हुए ओर उनको चाय का निमंत्रण भी दे दिया। साथ ही कुछ लोगो से उनका ओर उनके परिवार का हालचाल भी पूछा। पूर्व विधायक के इस व्यवहार को देखकर वहां मौजूद लोग काफी खुश दिखे।