सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां की तीन जमानत अर्जियों पर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इन मामलों पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। आजम और उनके बेटे के खिलाफ गलत जन्म तिथि के आधार पर पासपोर्ट और पैनकार्ड आदि दस्तावेज बनवाने के मामले रामपुर में भाजपा के आकाश सक्सेना ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जमानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और सैय्यद सफदर काजमी ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम इन मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद हैं।