इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के दैनिक वेतनभोगी दो चौकीदारों को 13 अगस्त 15 से नियमित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। कहा है कि पेंशन आदि के भुगतान के लिए दैनिक सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने राम नरेश व जय सिंह की याचिका पर दिया है।
याचीगण 31 जनवरी 1995 को 58 रुपये प्रतिदिन वेतन पर चौकीदार नियुक्त हुए, तब से लगातार सेवारत है। 18 साल की सेवा के बाद 22 जनवरी 2013 को न्यूनतम वेतन देने व सेवा नियमित करने की मांग की। हाईकोर्ट ने सेवा से हटाने पर रोक लगाते हुए नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया। नियमावली के तहत 29 जून 1991 कट आफ डेट तय कर दैनिक कर्मचारी नियमित कर लिए गए। 13 अगस्त 15 के शासनादेश से कट आफ डेट 13 मार्च 96 की गई। किंतु याचियों को नियमित नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल रूल्स 56 के अनुसार सरकारी विभाग के स्थायी पद पर कार्यरत अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन पाने के हकदार हैं। इसपर कोर्ट ने 20 साल की सेवा के आधार पर याचियों को 13 अगस्त 15 से नियमित करने तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। और कहा कि पेंशन के लिए पूरी सेवा अवधि जोड़ी जाएगी।