फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विवाहिता पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति देने का जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश

Mon, 16 Aug 2021 09:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहिता पुत्री को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इंकार करने के जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और तीन माह में याची नियुक्ति के लिए अर्ह मानते हुए आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
मुकदमा - फोटो : demo pic
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहिता पुत्री को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इंकार करने के जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है और तीन माह में याची नियुक्ति के लिए अर्ह मानते हुए आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह कहते हुए याची को आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इंकार कर दिया था कि विधवा , तलाकशुदा पुत्री ही नियुक्ति पाने की हकदार हैं।

विज्ञापन


विवाहिता पुत्री को नहीं।याची ने विमला श्रीवास्तव केस का हवाला देकर कहा कि कोर्ट ने विवाहित पुत्र की तरह विवाहिता पुत्री को भी आश्रित कोटे में नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार माना है और कहा है कि लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। जिस पर कोर्ट ने नये सिरे से नियुक्ति पर आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने श्रीमती रेखा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।याची का कहना था कि उसकी मां राजकीय बालिका इंटर कालेज फतेहपुर में परिचारिका थी। सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो गई।याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। जिसे डी आई ओ एस ने निरस्त कर दिया था।इस आदेश को चुनौती दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें