याची के अधिवक्ता ऋषि श्रीवस्ताव और राजकुमार सिंह का कहना था कि दी जून 2023 और 29 जून 2023 के शासनादेशों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी विभिन्न सर्कुलरों के अनुसार किसी एक भारांक हेतु योग्य न पाए जाने पर भी याची के स्थानांतरण को निरस्त नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को अवैधानिक मानते हुए कहा कि अधिकारी द्वारा पारित गलत आदेश के कारण सेवाओ से वंचित रही अध्यापिका तैनाती की तिथि से समस्त लाभों सहित पूर्ण वेतन की हकदार है।