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हाईकोर्ट : एसपी बदायूं को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

Thu, 24 Feb 2022 09:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने कहा कि  निर्देश के बावजूद विवेचना पूरी क्यों नहीं हो सकी? साथ ही निर्देश दिया कि जल्द निष्पक्षता पूर्ण विवेचना पूरी की जाए। यह आदेश शमीम अहमद की खंडपीठ ने रूम सिंह की याचिका पर दिया है।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 को बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की विवेचना पूरी करने में देरी पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने एसपी बदायूं से मामले में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि  निर्देश के बावजूद विवेचना पूरी क्यों नहीं हो सकी? साथ ही निर्देश दिया कि जल्द निष्पक्षता पूर्ण विवेचना पूरी की जाए। यह आदेश शमीम अहमद की खंडपीठ ने रूम सिंह की याचिका पर दिया है।

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मामले में कोर्ट को बताया गया था कि हत्या केस की विवेचना को सौंप दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई के पास केस है। कोर्ट ने विवेचना अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी कर विवेचना पूरी करने और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया है कि दर्ज बयान से हत्या के बजाय आत्महत्या लग रहा है। याचिका की सुनवाई 31 मार्च को होगी।

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