इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को निर्देश दिया है कि किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम काज लिस्ट में प्रकाशित न किया जाए। ऐसा करना अधिवक्ता अधिनियम एवं भारतीय बार काउंसिल के नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव का नाम काज लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
याची अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। याची अधिवक्ता जी एस चौहान ने कहा कि बहस करने वाले अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता नामित हो गए हैं। इस समय दूसरी कोर्ट में बहस कर रहे है। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए।