याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट (वेतन बढ़ोत्तरी) का लाभ नहीं दिया गया। जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर मामले का निस्तारण का आदेश दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर सचिव कोर्ट में तलब रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया याची पुष्पराज केशरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट (वेतन बढ़ोत्तरी) का लाभ नहीं दिया गया। जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर मामले का निस्तारण का आदेश दिया था। इसके बावजूद सचिव ने वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ नहीं दिया।
याची के इस संबंध में पूर्व में दाखिल किए गए अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सचिव को दो महीने में मामले का निस्तारण कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याची ने दूसरी बार अवमानना याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को अगली सुनवाई पर कोर्ट केसमक्ष पेश होने के लिए कहा है।