कोर्ट ने कहा कि जिन दो कर्मियों के खिलाफ जांच बैठाई गई है। न्यायिक या अर्धन्यायिक आदेश करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। आदेश करने के दोषी एसडीएम योगेश कुमार गौर के खिलाफ कोई जांच नहीं गठित की गई है।
कोर्ट ने कलेक्टर देवरिया को आदेश दिया कि एसडीएम सदर को तलब कर लिखित रूप से उनका पक्ष जानें और एडीएम से रिपोर्ट लेकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करें तथा उसे प्रमुख सचिव राजस्व को प्रेषित करें। कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व से कहा है कि वह कलेक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद उच्चस्तरीय जांच गठित करें और जांच कमेटी की रिपोर्ट से इस न्यायालय को अगवगत कराएं।