भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ पांडेय के भाई की चुनाव के दिन हत्या के मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद शासन ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। न्यायालय ने विजय मिश्र सहित सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही के बाहुबली विधायक विजय कुमार मिश्र व अन्य के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट हाईकोर्ट में दाखिल शासकीय अपील पर जारी किया गया है। अगली सुनवाई की तिथि छह दिसंबर 2021 नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर व न्यायमूर्ति अजय त्यागी ने शासकीय अपील पर दिया है।
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वर्ष 2001 में भाजपा विधायक गोरखनाथ पांडेय के भाई रामेश्वरनाथ पांडेय की चुनाव के दिन मतदान के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें भाजपा विधायक के भाई रामेश्वरनाथ पांडेय की मौत हो गई थी और उनके बड़े भाई त्र्यंबकनाथ पांडेय गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसकी प्राथमिकी गोपीगंज थाने में दर्ज कराई गई थी।
जिसमें विजय कुमार मिश्र, मनोज मिश्रा उर्फ लाला, गुलाब मिश्र, मनीष मिश्र, अशोक शुक्ला, कृष्ण मोहन तिवारी व आद्या तिवारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी करते हुए 28 मार्च 2003 को फैसला दिया था। जिसके विरुद्ध प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में शासकीय अपील दाखिल की है। न्यायालय में विपक्षियों के उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।