याचियों की ओर से याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आजम खां के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है।
जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े करीब 55 से अधिक मामलों में आरोपी बनाए गए आजम खां के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेशों को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि तय की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी।
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याचियों की ओर से याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आजम खां के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है। बुधवार को याची के अधिवक्ता की ओर से बहस शुरू की गई लेकिन कोर्ट ने आज के दिन की सुनवाई टालते हुए 27 मई की तिथि लगा दी।