जीएसटी के अधिकारियों के आदेश के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों व अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण का गठन न होने के कारण यह याचिका दाखिल की गई है। विभागीय आदेश के खिलाफ अधिकरण में अपील दाखिल होनी चाहिए थी लेकिन अधिकरण का गठन नहीं होने से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
हाईकोर्ट ने सचिव वित्त नई दिल्ली के मार्फत भारत संघ को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। याचिका की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आगरा की मेसर्स इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में जीएसटी अधिकारियों के आदेश को रद करने की मांग की गई है। ब्यूरो