अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित करने पर दर्ज हुआ था मुकदमा
इसके बाद उनके खिलाफ अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हाजी याक़ूब कुरैशी के साथ ही पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटों (इमरान और फिरोज) के खिलाफ मेरठ के खरखौड़ा थाने में आईपीसी की धारा 420, 269, 27, 272, 273 और 120 बी के तहत दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था।
याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे झूंठा फंसाया गया है। याची से कोई मतलब नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कहा कि प्रथम दृष्टया सामग्री का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है। इसलिए प्राथमिकी रद्द नहीं की जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि याची केकार्य से बीमारियां फैल सकती हैं, जो जीवन सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। बिना कानूनी प्राधिकार मांस का व्यापार करने के आरोप का निर्धारण विवेचना में तय होगा। कोर्ट तथ्यों की सत्यता की परख नहीं कर सकती है।