इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ललितपुर के चांदपुर गांव में सुमेरगढ़ पहाड़ पर स्थित राम जानकी मंदिर भूमि से पेड़ काटने पर रोक लगा दी है।और जिलाधिकारी को आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राम जानकी मंदिर की तरफ से पुजारी विश्राम दास द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि बिना किसी प्राधिकार के मंदिर के पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण को भारी नुक़सान हो रहा है। कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी, किंतु कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और अतिरिक्त समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 14 दिसंबर नियत करते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है।