यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है। जमानत पाने के बाद दोनों आरोपी रिहा कर दिए गए। तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े थे। मामले में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था। लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया था। गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में बीटेक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं, सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है। जमानत पाने के बाद दोनों आरोपी रिहा कर दिए गए। तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े थे। मामले में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को आरोप पत्र दाखिल किया था। लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया था। गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी।
तीनों आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल को घटना के 60 दिन बाद लंका क्षेत्र से 30 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। 31 दिसंबर 2023 से तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जिला जेल वाराणसी में बंद थे।