आयोग की नियमावली में है कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान
ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की भी चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आयोग की नियमावली में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान है। इसके अनुसार कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि वरिष्ठतम दो या अधिक सदस्यों ने एक ही दिन कार्यभार ग्रहण किया है तो उनमें से सबसे अधिक आयु वाले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक किसी सदस्य को कार्यभार दिए जाने की बात कही जा रही है।
गौर करने वाली बात यह है कि आयोग का अभी गठन हुआ है और इसके सभी 12 सदस्यों ने एक ही दिन ज्वाइनिंग की है। हालांकि इनमें से विनोद सिंह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा हरेंद्र राय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आदेश का इंतजार है।
अफसरों की प्रतिनियुक्ति के लिए लिखा जा चुका है पत्र
शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय में सोमवार से चहल-पहल बढ़ जाएगी। ज्यादातर सदस्यों के कार्यालय पहुंचने और काम शुरू करने की उम्मीद है। नए सदस्यों में विनोद सिंह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं हरेंद्र राय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा केसी वर्मा उच्च शिक्षा निदेशालाय में तैनात रहे। ऐसे में इन तीनों सदस्यों का सोमवार को कार्याल पहुंचना सुनिश्चित माना जा रहा है। इनके अलावा अन्य सदस्यों के भी कार्यालय पहुंचने की उम्मीद है।
बता दें कि, 12 सदस्यों की ज्वाइनिंग के बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने बैठक की थी। प्रमुख सचिव ने लंबित भर्तियां शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। ऐसे में सदस्यों के पहुंचने के बाद इस बाबत कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है।