ईडी ऐसेे करेगी जांच
-ईडी एसटीएफ की ओर से पहले इस संपत्ति का पूरा विवरण निकाला जाएगा।
-संपत्ति के मौजूदा मालिक को बुलाकर पूछताछ व बयान दर्ज किया जाएगा।
-इस मामले में बैनामे में रहे गवाहों का भी बयान दर्ज किया जाएगा।
- जांच में यह पाया जाता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित की गई तो इसे अस्थायी तौर पर अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।
आयकर विभाग इसकी करेगा पड़ताल
-बेनामी निषेध इकाई पहले संपत्ति का पूरा विवरण एकत्र करेगी।
-संपत्ति के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति की जानकारी जुटाएगी।
-भुगतान कैसे किया गया।
-नोटिस जारी कर वर्तमान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
-जरूरत पड़ने पर आईओ 90 दिनों के लिए बेनामी संपत्ति को जब्त भी कर सकता है।
मामला अपराध से अर्जित आय से संपत्ति बनाने व बेनामी संपत्ति का है। गौसपुर कटहुला में स्थित 12.42 करोड़ की इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। साथ ही इसके संबंध में रिपोर्ट ईडी एसटीएफ व डीसी, बेनामी निषेध इकाई, आयकर विभाग को भी भेजी गई है।- दीपक भूकर, डीसीपी नगर