सांसद साक्षी महराज से संबंधित प्रकरण की पत्रावली को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण वापस जिला न्यायालय एटा भेजे जाने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
प्रकरण एटा के पटियाली थाने का है। वादिनी रामकली की अर्जी पर कोर्ट के आदेश से साक्षी महराज और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में 26 मई 2005 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना बाद प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। वादिनी के द्वारा दाखिल प्रोटेस्ट पीटिशन पर कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। वादिनी ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी प्रस्तुत की थी। जिला जज की कोर्ट ने निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय को विधि अनुसार आदेश पारित करने के लिए कहा। पत्रावली सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट अंतरित होकर आई है। अभियोजन की ओर से कहा गया कि अवर न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पीटीशन पर कोई आदेश पारित नहीं किया है, इसके कारण इस कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रकरण से संबंधित पत्रावली वापस अवर न्यायालय एटा को भेजे जाने का आदेश दिया है।