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- राजूपाल हत्याकांड के गवाह को धमकाने का मामला

Fri, 20 May 2016 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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राजू पाल हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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गुरुवार को जिला न्यायालय में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की गवाही नहीं हो सकी है। कोर्ट ने अवर न्यायालय में हुए गवाह कलमबंद बयान की प्रति पेश करने का आदेश दिया था। बयान प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिसकी वजह से अभियोजन ने गवाही करा पाने में असमर्थता जाहिर की। अदालत ने अगली तारीख पर बयान की प्रति उपलब्ध कराने और गवाह की सुरक्षा का आदेश दिया । यह आदेश एडीजे आलोक कुमार शुक्ला ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता को सुनकर दिया है।
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मुकदमे में आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद, खालिद अजीम उर्फ अशरफ, दिनेश, जावेद, और एजाज सहित सभी उपस्थित हुए । फरहान को हाजिरी माफी दी गई। मुकदमा वादी कृष्ण कुमार उर्फ उमेशपाल उपस्थित हुए और अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के बाबत हाईकोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने गवाह के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।

गवाह उमेश पाल ने सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट में अर्जी दी है। कोर्ट ने कहा है कि गवाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसओ और एसएसपी की है। वह गवाह की मांग पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें और संबंधित कोर्ट से बयान की प्रति अगली सुनवाई को प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखे जाने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। गवाही को लेकर कचहरी परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल था। जहां एक ओर अतीक अहमद के समर्थक बड़ी संख्या में थे वही विधायक पूजा पाल अपने समर्थकाें के साथ मौजूद थीं।
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जिला न्यायालय ने गोली मार कर प्राणघातक हमला करने के आरोपी राजू सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। यह आदेश एडीजे मलखान सिंह ने दिया है। अभियोजन के अनुसार मामला होलागढ़ थाने का है। वादिनी आरती सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके पड़ोस के बमबम सिंह और राजू सिंह ने  24 जनवरी 2016 उसके पिता रामसिंह के पेट में गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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