जिला न्यायालय ने पेशी से लौटते समय पुलिस को चकमा देकर भागने का आरोप साबित होने पर आरोपी कैदी दयाराम पासी को आठ साल की कैद और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव एवं बालकृष्ण मिश्रा को सुनकर दिया है।
घटना सात जून 2013 की सोरांव थाने की है। वादी कृष्ण कुमार तिवारी (वज्र वाहन चालक) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि नैनी जेल से अभियुक्त दयाराम पासी को लेकर पेशी के लिए पुलिस अभिरक्षा में सीजेएम कोर्ट रायबरेली गया था। पेशी के बाद लौटते समय ऊंचाहार में खीरा और नमक लेकर अभियुक्त को बज्र वाहन में दिया था।
पुलिस का आरोप था कि अभियुक्त ने नमक में नशीला पदार्थ लगाकर सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को खीरा खिला दिया था, जिससे आरक्षी अचेत हो गए थे। फाफामऊ के पास अभियुक्त मौका पाकर वज्र वाहन से हथकड़ी सहित भाग गया। बाद में सूचना देने पर पुलिस ने कछार में पीछाकर अभियुक्त को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
दो युवकों की मौत मामले में जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने पिकअप वाहन से टक्कर मारकर दो युवकों की मौत मामले में आरोपी महेंद्र पाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने डीजीसी जीसी अग्रहरि को सुन कर दिया है। घटना 13 नवंबर 2021 की थरवई थाने की है। वादी अजय कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई अनिल कुमार यादव अपने साथी धीरेंद्र प्रताप बिंद एवं राजकुमार के साथ बाइक से सहसों जा रहा था।
बेरूई के निकट पिकअप वाहन का चालक अनिल विश्वकर्मा ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही अनिल कुमार और धीरेंद्र की मौत हो गई तथा राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। अभियुक्त पर गैर इरादतन हत्या और जानलेवा हमले का आरोप है। वहीं दूसरी ओर जिला जज ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी ससुर उत्तम पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्रकरण धूमनगंज थाने का है।