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हाईकोर्ट : कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया निर्देश सीबीआई को उपलब्ध कराएं प्रपत्र

Mon, 12 Dec 2022 10:58 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दुबई में गिरफ्तार किए जाने के मामले में जानकारी मांगी लेकिन एएसजीआई के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्य अभियुक्त राशिद नसीम की गिरफ्तारी और उसके ऑफिस को सील करने को लेकर उनके पास कोई सूचना नहीं है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हजार करोड़ के शाइन सिटी घोटाला मामले में यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह घोटाले से जुड़े प्रपत्र सीबीआई को उपलब्ध कराए। ताकि सीबीआई घोटाले के मुख्य आरोपी राशिद नसीम के बारे में जानकारी एकत्र कर कोर्ट को मुहैया करा सके। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश कुमार बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने श्रीराम राम सहित अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि 19 अक्तूबर 2021 को प्रदेश सरकार ने सीबीआई को लुकआउट नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था लेकिन मामले में कोई प्रगति नहीं है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार को सीबीआई को प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।


इसके पहले याचियों की ओर से कहा गया कि कोर्ट केपिछली सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी राशिद नसीम ने तीन दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें इस कोर्ट की ओर से पारित आदेश के जरिये लोगों को कंपनी में निवेश करने केलिए मोटिवेट किया जा रहा है।
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कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दुबई में गिरफ्तार किए जाने के मामले में जानकारी मांगी लेकिन एएसजीआई के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मुख्य अभियुक्त राशिद नसीम की गिरफ्तारी और उसके ऑफिस को सील करने को लेकर उनके पास कोई सूचना नहीं है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई को टालते हुए 15 दिसंबर की तिथि तय की है।

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