वाराणसी में गंगा किनारे दो सौ मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं करने के हाईकोर्ट की रोक के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। बनारस के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याची का कहना है कि हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2012 को वाराणसी में गंगा के किनारे दो सौ मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर रोक लगाई है। इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कई लोग रोक के बावजूद निर्माण कार्य करा रहे हैं। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने याची को संपूरक हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि किस प्रकार का निर्माण कार्य जारी है। याचिका पर अगली सुनवाई दस जून को होगी।