थानाध्यक्ष ने फाड़कर फेंक दी थी तहरीर
याची की तहरीर को तत्कालीन थानाध्यक्ष बहिलपुरवा जयशंकर सिंह ने फाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद दबाव डालकर दूसरा प्रार्थना पत्र लिखवाया। इसके बाद पंकज पांडेय ने थाने का चार्ज लिया। आरोप है कि उन्होंने भी वही काम किया। वह भी आरोपियों से मिलकर काम करने लगे।
निराश होकर पिता ने तब धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (रेप केस एवं पॉक्सो एक्ट) चित्रकूट ने 12 अक्तूबर 2020 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बहिलपुरवा पंकज पांडेय को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद आरोपी सोनू, लवकुश, लालमन समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।