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बैंक मैनेजर की हत्या के आरोपी की जमानत सत्र न्यायालय से खारिज

Fri, 23 Jul 2021 11:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
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prayagraj news : अनिल कुमार दोहरे (फाइल फोटो)। - फोटो : prayagraj
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विस्तार
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इलाहाबाद बैंक के बांका जलालपुर शाखा प्रबंधक अनिल कुमार दोहरे की हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सेशन जज संजय कुमार शुक्ल ने आरोपित नूरूल हसन के जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता एवं एडीजीसी अखिलेश सिंह बिसेन के तर्कों को सुन कर दिया।
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अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया था कि बैंक प्रबंधक जब अपने कार्यालय जा रहे थे तो रास्ते में रोककर गोलियों से भून दिया गया और संपत्ति लूट ली गई। यह जघन्य अपराध है आरोपित की ओर से तर्क दिया गया था कि उसे सह अभियुक्त के बयान के आधार पर आरोपी बना दिया गया है।

यह था मामला
नवीन कुमार अग्रवाल (कर्मचारी इलाहाबाद बैंक) ने मऊआइमा थाने में 19 जुलाई 2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बांका जलालपुर मऊआइमा इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक अनिल कुमार दोहरे के साथ सिविल लाइंस से कार द्वारा बैंक शाखा जा रहे थे। गाड़ी को अनिल कुमार दोहरे चला रहे थे। जैसे ही प्राइमरी स्कूल जलालपुर पहुंचे, चार लोगों ने अनिल कुमार दोहरे पर गोली चला दी, जो कि उन्हें पेट में लगी। एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। संवाद
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