इलाहाबादा हाईकोर्ट ने बालिग बच्ची के अपहरण व दुराचार के आरोपी कप्तानगंज,कुशीनगर के नाबालिग की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची की मां को इसकी देखभाल व सुधार की जिम्मेदारी सौंपते हुए 10 हजार रुपए की सिक्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला प्रोवेशन अधिकारी को आरोपी नाबालिग की निगरानी सौपी है तथा प्रतिमाह अपनी रिपोर्ट बाल न्याय बोर्ड के भेजने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने बिना कारण बताये याची की अर्जी व अपील दोनों खारिज करने के आदेशों को रद्द कर दिया है। \nयह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने आरोपी की ई मेल से भेजी गई अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। \nकोर्ट ने कहा कि प्रोवेशन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि आरोपी के अपराध में पुनः शामिल होने की संभावना नही है।
उसका आचरण सामान्य बच्चो जैसा रहा है।याची की मां ने भी कहा कि वह बच्चे को अपनी निगरानी में रख कर सुधार करेगी।अपराधियों के संपर्क में आने नहीं देगी।\nबोर्ड ने इन बातो पर ध्यान नही दिया और बिना कोई ठोस कारण बताये याची की अर्जी खारिज कर दी ।अपील भी खारिज कर दी गई।जिस पर कोर्ट ने जमानत पर शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है।