जिला न्यायालय ने नाम छुपा कर शादी कर लेने में आरोपी आरोपी इसरार मियां उर्फ इतराज अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी द्य अभियुक्त पर जबरन धर्मांतरण का आरोप है।
जिला न्यायालय ने नाम छुपा कर शादी कर लेने में आरोपी आरोपी इसरार मियां उर्फ इतराज अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी द्य अभियुक्त पर जबरन धर्मांतरण का आरोप है।
विज्ञापन
यह आदेश अपर जिला जज वीरभद्र ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और विनय त्रिपाठी को सुन कर दिया है।मामला थाना घूरपुर का है द्य पीड़िता 15 जुलाई को घर से गायब हो गई थी द्य अभियुक्त पर आरोप है कि उसने पीड़िता को 2 दिन बाद ले जाकर आरोपी ने निकाह कर लिया।
पीड़िता को शक होने पर उसने आरोपी का आधार कार्ड देखा तो उसमें उसका नाम इतराज था जबकि आरोपी ने पीड़िता को अपना नाम राज बताया था द्य पीड़िता के पिता की ओर से थाने में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था।