हाईकोर्ट ने संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान मंदिर के आस पास से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए मंदिर का प्रबंधन करने वाले बाघम्बरी मठ को तीन माह की मोहलत दी है। महंत नरेंद्र गिरी से 19 मार्च 2020 तक मंदिर के 4335 वर्ग फीट क्षेत्र को छोड़कर अन्य निर्माणों को हटा लेने का निर्देश दिया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सेना या पीडीए को अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का अधिकार होगा। चूंकि माघ मेला शुरू हो चुका है इसलिए कोर्ट ने महंत को तीन महीने का समय दिया है ताकि मेले में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो। इसके बाद मंदिर प्रबंधन को स्वयं अपने अवैध निर्माण हटाने होंगे।