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जेल में ही मनेगी आजम खां की ईद : यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- कुछ और नए तथ्य पेश करने हैं

Thu, 28 Apr 2022 09:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आजम के खिलाफ 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगा था। इसमें अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस मामले में आजम खान ने अपने अधिवक्ता के जरिए पहले प्रयागराज के एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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आजम खां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को ईद के पहले बड़ा झटका लगा है। उन्हें उकने 72वें और अंतिम मामले में बृहस्पतिवार को जमानत मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी मामले में यूपी सरकार ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में कुछ और तथ्य पेश करने के लिए अर्जी दाखिल कर मोहलत मांगी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए चार मई 2022 की तारीख मुकर्रर की है।

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आजम के खिलाफ 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का आरोप लगा था। इसमें अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस मामले में आजम खान ने अपने अधिवक्ता के जरिए पहले प्रयागराज के एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चार अगस्त 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आजम खान ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उनकी ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला ने बहस पूरी की।

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आजम पर 72 मुकदमे दर्ज हैं, 71 में मिल गई है जमानत

आजम खान के 2019 में सांसद बनने के बाद उनके खिलाफ  यूपी में कुल 72 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 71 मुकदमों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। केवल शत्रु सम्पत्ति का एक मामला रह गया है। इसमें आजम खान को अभी तक जमानत नहीं मिली है। इस मामले में चार दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।


इसी मामले में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कुछ और तथ्य पेश करने की मोहलत मांगी है। अब इस मामले में चार मई 2022 को फिर से सुनवाई शुरू होगी। पूर्व मंत्री पर मई 2019 में सांसद बनने के बाद आजम खान के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। इसमें उन पर अपने पद का दुरुपयोग कर शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी के नाम कराने का आरोप लगा था।
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