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Allahabad highcourt: हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को 30 दिन में हटाए नगर निगम

Thu, 21 Apr 2022 01:17 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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allahabad highcourt - फोटो : social media
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर स्थित हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को नोटिस जारी कर 30 दिन में हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नगर आयुक्त से यह भी कहा है कि जरूरत पड़े तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पुलिस बल की मांग की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस बल मुहैया कराएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने भैया राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों से भी कहा है कि  वह आवास खाली कर दें। कोर्ट ने नए आवंटन पर विचार करने के प्रश्न पर कहा कि इस पर तभी विचार किया जाएगा जब अनाधिकृत अधिभोगी उस परिसर को खाली कर दें, जिस पर वह निवास कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले में नगर आयुक्त को आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।


इसके पूर्व कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही नगर आयुक्त ने मामले में हलफनामा दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेश पारित किया। दाखिल हलफनामे में कहा गया कि हैजा कॉलोनी में कुल 113 लोगों को क्वार्टर एलाट किए गए हैं। 21 अनाधिकृत लोग रह रहे हैं। इसके अलावा वहां पर एक ही परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम क्वार्टर एलाट किए गए हैं।
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कोर्ट ने इसे कानून के शासन के सिद्धांतों के विपरीत बताया। कहा कि नगर आयुक्त इस संबंध में जांच करें। नगर आयुक्त के हलफनामे में कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि अनाधिकृत कब्जाधारियों के संबंध में कई सूचनाएं नोटिस के माध्यम से दी जा चुकी हैं। हालांकि, उनकी बेदखली आज तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है।
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