डीएम का दायित्व, पुलिस की सहायता से सौंपे कब्जे
सरफेसी कानून की धारा 14 के अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थानों एवं रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को जमीन पर कब्जा लेने का अधिकार है और जिलाधिकारी का दायित्व है कि पुलिस सहायता से कब्जा सौंपें। कोर्ट ने कहा कानून का उद्देश्य लोन की त्वरित वसूली करना है। बैंक को संपत्ति बेचने या बंधक रखने का अधिकार है। कानून अर्जी से तीस दिन में कब्जा दिलाने का आदेश देता है। अधिकतम साठ दिन में कब्जा सौंपने की जवाबदेही तय है।
कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शक्तिहीन नहीं है। कब्जा दिलाने की हर कार्रवाई कर सकते हैं। याची सेक्योर्ड क्रेडिटर है। जमीन पर कब्जा न मिल पाने के कारण वह कार्य नहीं कर पा रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी अधिकारियों को सरफेसी एक्ट का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।