गौतमबुद्ध नगर जिले के चिटहेरा गांव में हुए अरबों रुपये के भूमि घोटाले के पांच आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने पांच आरोपियों की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अनिल राम व अन्य सहित चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है।
अग्रिम जमानत पाने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समधी अनिल राम और समधन साधना राम के साथ तीन अन्य आरोपी शामिल हैं। अनिलराम और साधना राम की अर्जी कोर्ट ने बुधवार को स्वीकार कर ली थी, जबकि बृहस्पतिवार को राहत पाने वालों में उत्तराखंड कैडर के आईएएस व सीएम पुष्कर सिंह धामी की सचिव मीनाक्षी सुंदरम के पिता एम भास्करन, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त नौकरशाह केएम संत और उत्तराखंड कैडर में आईपीएस बृजेश स्वरूप की मां सरस्वती देवी शामिल हैं।