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High Court: सरकार बोली...इरफान सोलंकी पर 17 व रिजवान पर सात मुकदमे, राहत के हकदार नहीं

सार

कानपुर के डिफेंस कॉलोनी में आगजनी मामले में सात साल की सजा के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंचे कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की जमानत पर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल कर दिया। कहा, इरफान पर 17 व रिजवान पर सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसलिए वह राहत पाने के हकदार नहीं हैं।
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प्रयागराज - फोटो : अमर उजाला
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कानपुर के डिफेंस कॉलोनी में आगजनी मामले में सात साल की सजा के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंचे कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान की जमानत पर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को जवाब दाखिल कर दिया। कहा, इरफान पर 17 व रिजवान पर सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसलिए वह राहत पाने के हकदार नहीं हैं।

 

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत में चल रही है। पिछली सुनवाई पर प्रदेश सरकार की ओर से इरफान और रिजवान की अपील पर आपत्ति दाखिल करने की मोहलत मांगी गई थी। लिहाजा, सरकार ने बृहस्पतिवार को दाखिल अपनी आपत्ति में दोनों भाइयों के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए अपील और जमानत खारिज करने की मांग की है। अब शुक्रवार को इरफान के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय अपनी दलील पेश करेंगे।

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इरफान ने सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है। इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है। 

 

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