24 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट ने कोरोना काल में सामान्य समादेश जारी कर 28 फरवरी तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है। याची ने 27 दिसंबर 2021 को प्रत्यावेदन दिया था, जिसे सात जनवरी 2022 को निरस्त कर दिया गया है। मगर, इसकी जानकारी याची को नहीं दी गई है। कहा गया कि वह मकान नंबर पर टैक्स जमा कर रहा है।
पीडीए का कहना था कि याची ने प्रत्यावेदन निरस्त करने के आदेश को चुनौती नहीं दी है। याची को आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है। याचिका पोषणीय नहीं है।
ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। पीडीए का कहना था कि अवमानना याचिका पर कोर्ट के आदेश से टीम ने निरीक्षण कर अतिक्रमण चिन्हित किया है। कोर्ट के आदेश पर ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और 24 फरवरी को सुनवाई का निर्देश दिया है।