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Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम ख़ां की याचिका की खारिज

Wed, 16 Nov 2022 10:01 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

आजम खां को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। सजा के आधार पर आजम खां की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। रामपुर सीट पर अब उप चुनाव हो रहा है। ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने की वजह से आजम खां की  याचिका औचित्यहीन हो गई थी।
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आजम खान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खां की ओर से दाखिल याचिका को औचित्यहीन हो जाने के कारण खारिज कर दिया।  वर्ष 2019 के हेट स्पीच मामले में चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग को लेकर आजम खां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रामपुर की स्पेशल कोर्ट इस मामले में 27 अक्तूबर को ही फैसला सुनाते हुए आजम खां को दोषी ठहरा चुकी है। 

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आजम खां को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। सजा के आधार पर आजम खां की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। रामपुर सीट पर अब उप चुनाव हो रहा है। ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने की वजह से आजम खां की  याचिका औचित्यहीन हो गई थी।

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