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allahabad high court : शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को मृतक आश्रित में नौकरी न देने का निर्णय सही

Fri, 08 Oct 2021 02:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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कोर्ट का आदेश। - फोटो : amar ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ग्रुप डी पोस्ट (चतुर्थ श्रेणी) पर भी नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता मानक के नियम लागू होंगे। ऐसे में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को सुरक्षा बल में चतुर्थ श्रेणी पद पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। 
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कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में शारीरिक रूप से अक्षम याची को सीआरपीएफ में ग्रुप डी पद पर नियुक्त करने से इनकार करने के आदेश को सही करार दिया है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गाजीपुर के दीपक कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची के पिता सुरक्षा बल में उप निरीक्षक थे।

सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। याची ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। विभाग ने शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण नियुक्ति देने से इनकार कर दिया, जिसे हाईकोर्ट में  चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विभाग को ग्रुप डी पद पर नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद भी नियुक्ति से इनकार को दोबारा चुनौती दी गई।
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सरकार की तरफ से कहा गया कि सीआरपीएफ रूल्स 1955 में स्पष्ट है कि ग्रुप डी पद भी सुरक्षा बल का पद है। सुरक्षा बल में हर सदस्य का शारीरिक रूप से फिट होना अनिवार्य है। बिना शारीरिक दक्षता मानक के कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके आधार पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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