देहरादून के उच्चाधिकारियों को पते व आदेश की जानकारी दें। कोर्ट ने महानिबंधक व निबंधक अनुपालन को आदेश की सूचना एसएसपी मेरठ को देने तथा कार्यालय रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने मीनाक्षी व विनोद कुमार कटारिया की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा ही मामला कोर्ट में इससे पहले भी आया था, जिसमें याची की तरफ से दो अलग-अलग अर्जियों में एक ही केस में एक ही तिथि का दो तरह का आदेश दाखिल किया गया है। ऐसा अग्रिम जमानत पाने के लिए किया गया। कोर्ट ने याची अधिवक्ताओं आदित्य प्रसाद मिश्र व प्रदीप कुमार पांडेय से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सफाई मांगी है कि क्यों न उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को कार्यवाही के लिए कहा जाय।
मामले में मेरठ के मेडिकल थाने में दर्ज मामले में अदालत के सम्मन आदेश व पुनरीक्षण अदालत के फैसले को याचिका में चुनौती दी गई है। 13 दिसंबर 2022 को याची अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विपक्षी संख्या दो के नाम 12 लाख का डिमांड ड्राफ्ट देंगे। जिस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी। किंतु आश्वासन का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश रद्द करते हुए व्याज सहित कोर्ट के जरिए एक माह में वसूली का आदेश दिया। किंतु तीन बार केस लगने के बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने कहा कि आश्वासन देकर राहत लेने के बाद पालन न करना और कोर्ट में हाजिर न रहना सही नहीं है। याचिका की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होंगी।