हाईकोर्ट में 13 मार्च को 69000 भर्ती पर पुनर्विचार के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल अपील का हवाला देते हुए कहा गया था कि वर्तमान में कोर्ट का आदेश प्रभावी है। ऐसे में जून 2020 की चयन सूची में संशोधन होने पर अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में परिवर्तन हो सकता है। इसको देखते हुए 69000 शिक्षक भर्ती से चयनित शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त न किया जाए। वहीं, सचिव के नए आदेश के बाद हजारों शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिल सकेगा।
अभी तक पांच साल की सेवा के बाद ही तबादले का मिलता था मौका
बेसिक शिक्षा परिषद ने अंतरजनपदीय तबादलों के लिए शिक्षकों को आवेदन के लिए जरूरी था कि नियुक्ति के बाद पांच साल की सेवा करें। इसके बाद ही अंतरजनपदीय तबादलों के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन इस बार 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित महिला शिक्षकों को दो साल की सेवा के बाद भी अंतरजनपदीय तबादलों के लिए आवेदन का मौका दिया गया है।