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घटना स् थल वाले थाने में भी हो सकेेगी विवेचना

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घटना स्थल वाले थाने में भी हो सकेगी दहेज उत्पीड़न की विवेचना
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सिर्फ महिला थाने में विवेचना कराने का आदेश संशोधित
प्रयागराज। दहेज उत्पीड़न की घटनाओं पर दर्ज प्राथमिकी की विवेचना महिला थाने के अलावा घटना स्थल वाले थाने में भी हो सकेगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एसएसपी प्रयागराज ने अपना आदेश संशोधित कर दिया है। इस आशय की जानकारी मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ को सरकारी वकील ने दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर एसएसपी अतुल शर्मा भी मौजूद थे।
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सुनीता उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि दहेज उत्पीड़न की घटनाओं की सुनवाई के लिए महिला थाने को निर्देशित किया गया है जिसके पास पर्याप्त स्टॉफ नहीं है। वहां विवेचकों की कमी है जिसकी वजह से मुकदमों का अंबार लगा है। कोर्ट ने एसएसपी और विवेचना अधिकारी को तलब किया था। एजीए अली मुर्तजा ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में जारी आदेश संशोधित कर दिया गया है और अब संबंधित थाने या महिला थाने कहीं भी विवेचना हो सकेगी। याची की प्राथमिकी के मामले में बताया गया कि विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।
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