इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने निर्देश जारी कर कहा है कि कोई भी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार तब तक अपने अपने आफिस नहीं छोडेंगे, जब तक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
रजिस्ट्रार जनरल ने बृहस्पतिवार को यह निर्देश जारी किया। चीफ जस्टिस को ज्यूडिशियल के अलावा कई प्रकार के प्रशासनिक काम भी करने होते हैं। यह काम चीफ जस्टिस सुबह 10 बजे कोर्ट में बैठने से पहले या शाम को कोर्ट का काम समाप्त करने के बाद ही किया करते हैं। ऐसे में कार्य प्रभावित न हो, इस कारण सभी रजिस्ट्रार को चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट में उपस्थित रहने तक आफिस में बने रहने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से जारी किया गया है।
ओपी त्रिपाठी हाईकोर्ट जज नियुक्त
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओम प्रकाश त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 20 जुलाई 23 तक कार्यरत रहेंगे। 24 अगस्त 21 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तीन न्यायिक सेवा के अधिकारियों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की संस्तुति की थी।