किशोरी खेत पर शौच करने जा रही थी। तभी रास्ते में सुरेंद्र उर्फ मासूका ने उससे छेड़खानी की। खींचतान में उसके कपड़े फट गए। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
अलीगढ़ में थाना हरदुआगंज क्षेत्र की एक किशोरी से छेड़खानी के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि 25 मार्च 2015 को किशोरी ने तहरीर दी थी। उसने बताया था कि वह खेत पर शौच करने जा रही थी। तभी रास्ते में सुरेंद्र उर्फ मासूका ने उससे छेड़खानी की। खींचतान में उसके कपड़े फट गए। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी सुरेंद्र उर्फ मासूका को चार साल की सजा सुनाई है।