बीएएलएलबी द्वितीय वर्ष मौखिक परीक्षा न कराने पर अर्जी उपभोक्ता अदालत में दायर की गई थी। जिस पर अदालत ने एएमयू को आदेश दिया। मगर उस आदेश के बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो अदालत ने तीनों को नोटिस जारी कर तलब किया, फिर भी वे नहीं आए।
अलीगढ़ के जिला उपभोक्ता न्यायालय ने अवमानना मामले में एएमयू के रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और विधि विभाग के डीन को समन जारी किए हैं। यह समन एसएसपी के माध्यम से भेजे गए हैं। जिसमें तीनों अधिकारियों को 15 जुलाई को तलब करने का आदेश है। यह आदेश जिला उपभोक्ता न्यायालय के चेयरमैन-न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने जारी किया है।
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आदेश के अनुसार एएमयू विधि विभाग के छात्र अली मुस्तफा की ओर से बीएएलएलबी द्वितीय वर्ष की मौखिक परीक्षा न कराए जाने के संबंध में अर्जी उपभोक्ता अदालत में दायर की गई थी। जिस पर अदालत ने एएमयू को आदेश दिया। मगर उस आदेश के बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो अदालत ने तीनों को नोटिस जारी कर तलब किया, फिर भी वे नहीं आए। अब अदालत ने तीनों को समन जारी किए हैं। एसएसपी के जरिये भेजे गए समन में 15 जुलाई को तलबी का आदेश है।