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अलीगढ़ का टीका ग्रेनो में लगाने का मामला: स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हटाए, केस दर्ज

Tue, 08 Jun 2021 08:49 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
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फाइल फोटो - फोटो : PTI
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अलीगढ़ के नौरंगाबाद शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ( यूपीएचसी) को आवंटित कोरोना टीका ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स सोसाइटी में लगाए जाने के मामले में स्टाफ नर्स पुष्पा देवी की सेवा समाप्त कर दी गई है। जबकि प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. रमैया पिल्लई को यहां से हटा दिया गया है। साथ ही थाना गांधी पार्क में अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, कमेटी ने जांच रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी है। जांच में 32 वॉयल कम मिली हैं। 
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 नौरंगाबाद यूपीएचसी को आवंटित कोरोना टीका ग्रेटर नोएडा की जेपी ग्रीन्स सोसाइटी में लोगों को लगाए जाने का मुद्दा अमर उजाला द्वारा उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया था। इस मामले की जांच के लिए सीएमओ डॉ. बीपी सिंह कल्याणी ने एसीएमओ डॉ. अनुपम भास्कर एवं डॉ. एसपी सिंह की कमेटी गठित की थी। 

कमेटी ने सीएमओ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नौरंगाबाद यूपीएचसी को अब तक वैक्सीन की 579 वॉयल जारी की गई है। जांच में 547 खाली वॉयल ही उपलब्ध हैं। यानी 32 खाली वॉयल गायब है। जांच में गैप एनालिसिस का प्रमाण भी नहीं मिला है। पोर्टल लिस्ट के अनुसार, वैक्सीन की खपत सही है, जबकि भौतिक रजिस्टर अपूर्ण है। हालांकि, जांच में यह पता नहीं चल पाया है कि वैक्सीन वॉयल बाहर ले जाकर लगाई गई अथवा नहीं और पोर्टल पर एंट्री किसने की है।  
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सीएमओ डॉ. बीपी सिंह कल्याणी ने बताया कि इस मामले में स्टाफ नर्स पुष्पा देवी द्वारा वैक्सीन एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही बरती गई है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा शिथिल पर्यवेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स पुष्पा देवी की सेवा समाप्त की गई है। थाना गांधी पार्क में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। 
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इसके अलावा, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. रमैया पिल्लई को यहां से हटाकर पुष्पविहार यूपीएचसी भेजा गया है। शासन से अनुमति मिलने पर दुरुपयोग में आई कोविड वैक्सीन की वॉयल का आकलन कर निर्धारित धनराशि की वसूली जाएगी।

 सीएमओ ने बताया कि शासन को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, वैक्सीन मामले में अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ धारा 381 (सरकारी कर्मचारी का चोरी करना) और 414 (चोरी किए गए माल का दुरुपयोग करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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