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Aligarh News: विशेष लोक अदालत 29 से 31 जनवरी, विद्युत वादों का होगा निस्तारण

Thu, 25 Jan 2024 11:14 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

विशेष लोक अदालत 29 से 31 जनवरी तक को लगेगी। इसमें न्यायालयों में लंबित विद्युत अधिनियम 2023 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट ) के न्यायालय में लंबित शमनीय, दांडिक विद्युत अधिनियम के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किया जाएगा।
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विशेष लोक अदालत - फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा- निर्देशन में विशेष लोक अदालत का आयोजन 29, 30 एवं 31 जनवरी को किया जाएगा। 

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विशेष लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विद्युत अधिनियम 2023 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट ) के न्यायालय में लंबित शमनीय, दांडिक विद्युत अधिनियम के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किया जाएगा। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 03/ नोडल अधिकारी लोक अदालत सुभाष चंद्रा अष्टम ने बताया कि जो भी पक्षकार, अभियुक्तगण अपने मामले का निस्तारण विशेष लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हों, वह अपना प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय या कार्यालय में नियत तिथि से पूर्व देकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं। 

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