फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अलीगढ़ः चेक बाउंस में सजा और जुर्माना बरकरार

विज्ञापन
विज्ञापन
चेक बाउंस के एक मामले में एक साल की सजा और 18 लाख रुपये जुर्माने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया है। यह फैसला एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह के न्यायालय से सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार जरारा खैर के पेट्रोल पंप व्यापार से जुड़े मुख्तार सिंह की ओर से भुजपुरा की नीलम सिंह के खिलाफ 12 फरवरी 2014 को न्यायालय में 15 लाख के चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि वर्ष 2013 में चेक दिया गया। बाद में वह बाउंस हो गया। अब रुपये नहीं मिल रहे।
विज्ञापन

इस मामले में 2019 में निचली अदालत ने एक साल व 18 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बाद में नीलम सिंह ने इसके खिलाफ अपर सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की। अब अपर सत्र न्यायालय ने भी निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए एक साल सला 18 लाख रुपया जुर्माना नियत किया है। जिसमें से 50 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें