बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना अब महंगा पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभागों को इस संबंध में कार्रवाई करनी है। मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ मोटरसाइकिल पकड़े जाने पर 15 हजार तक जुर्माना किया जाएगा।
एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर जनहित याचिका में उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम-120 के मानकों के अनुरूप लगे साइलेंसर को हटाकर अगर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा मिला तो यह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा -52 का उल्लंघन है। साथ ही धारा 190 (2) निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन है। इन दोनों धाराओं में उल्लंघनकर्ता पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।